सुनीता को किडनी प्रत्यारोपण के लिए सरकार को मिले निर्देश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Jun 2024 9:05 PM
सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को जरूरी निर्देश दिये हैं.
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को जरूरी निर्देश दिये हैं. आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता की किडनी का शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने काे कहा है. यह निर्देश मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा जारी किया गया है. मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का है. इस मामले में बिना देर किये सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला की किडनी प्रत्यारोपण के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए. जिससे पीड़िता की जान बच सके. बता दें कि सुनीता किडनी कांड मामले में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के विशेष न्यायालय द्वारा दोषी डॉक्टर को सात साल की कैद व 18,000 रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.
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