22 वर्ष पुराने मामले में गांजा तस्कर को पांच वर्ष की सजा

Updated at : 08 May 2024 9:02 PM (IST)
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22 वर्ष पुराने मामले में गांजा तस्कर को पांच वर्ष की सजा

अन्य विशेष एनडीपीएस कोर्ट -2 के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने सुनायी सजा

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मुजफ्फरपुर

गांजा तस्करी के 22 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई कर रहे अन्य विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के गफूर बस्ती निवासी तस्कर मो कपिल को एनडीपीएस की धारा -3 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. रेल थाना पुलिस ने मो कपिल के विरुद्ध 23 दिसम्बर 2002 को लोन में चार्जशीट दाखिल की थी. प्रभारी विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने बताया कि इसमें कुल पांच गवाहों की गवाही करायी गयी थी. रेल थाना मुजफ्फरपुर ने गुप्त सूचना के आधार पर प्लेटफार्म 3 ,4 से 3 नवंबर,2002 को तस्कर को 6 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. आरपीएफ के दारोगा मिथलेश्वर प्रसाद के लिखित बयान पर रेल थाना परिसर ने रेल थाना कांड संख्या -121/2002 दर्ज किया.

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