मुजफ्फरपुर: कांटी छात्रा हत्याकांड में कोचिंग संचालक विवेक दोषी करार, 31 जुलाई को मिलेगी सजा

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मुजफ्फरपुर: कांटी छात्रा हत्याकांड में कोचिंग संचालक विवेक दोषी करार, 31 जुलाई को मिलेगी सजा

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कांटी थाना क्षेत्र में छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने कोचिंग संचालक विवेक कुमार को दोषी करार दिया है. कोर्ट 31 जुलाई को सजा का ऐलान करेगी. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है.

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Coaching Director Convicted:  कांटी थाना क्षेत्र के एक बगान में पानापुर ओपी निवासी छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-3 की न्यायाधीश ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कोचिंग संचालक विवेक कुमार को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने अदालत में सात गवाहों को पेश किया. पुलिस ने 17 मार्च 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया था.

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25 जनवरी से गायब थी कोचिंग गई छात्रा

पीड़िता की मां ने 26 जनवरी 2024 को कांटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को उनकी पुत्री कोचिंग गई थी, लेकिन देर तक घर वापस नहीं लौटी. 26 जनवरी की सुबह आठ बजे जब वे कोचिंग पहुंचीं तो बेटी की साइकिल वहां खड़ी मिली. संचालक से पूछने पर उसने गोलमटोल जवाब दिया.

बगान में मिला था छात्रा का शव

  • शव की बरामदगी: दोपहर दो बजे ढेवहां स्थित संचालक के बगान में एक शव मिलने की सूचना मिली.
  • पहचान: एसकेएमसीएच में परिजनों ने शव की पहचान अपनी पुत्री के रूप में की.
  • सीसीटीवी/घटनाक्रम: 25 जनवरी को छात्रा सवा दो बजे कोचिंग आई थी. उसके बाद संचालक अपनी बाइक से उसी दिशा में गया जिस तरफ छात्रा निकली थी.

मां का आरोप था कि संचालक ने फुसलाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी. पुलिस ने 27 जनवरी 2024 को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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