किशोरी को अगवा कर पुणे ले जाने वाले सिरफिरे को चार वर्ष कारावास, जुर्माना भी लगा

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किशोरी को अगवा कर पुणे ले जाने वाले सिरफिरे को चार वर्ष कारावास, जुर्माना भी लगा

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ब्रह्मपुरा से ट्यूशन जाते समय लापता हुई किशोरी को पुणे से छुड़ाया गया. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 4 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. यह फैसला पॉक्सो अधिनियम के तहत सुनाया गया है.

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Pocso Act Muzaffarpur:  ब्रह्मपुरा इलाके की एक किशोरी का अपहरण करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने बरूराज थाना के मोहदीपुर निवासी आरोपित अभिषेक कुमार सिंह को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी.

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ट्यूशन जाने के दौरान गायब हुई थी नाबालिग

पीड़िता की मां ने 22 जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि वे मूल रूप से मोतीपुर की रहने वाली हैं और ब्रह्मपुरा में किराए पर रहती हैं. 19 जून को उनकी पुत्री ट्यूशन के लिए निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी. छानबीन में पता चला कि चोरी के आरोप में काम से हटाए गए पूर्व ड्राइवर अभिषेक ने किशोरी का अपहरण कर लिया है.

पिता ने पुणे पहुंचकर चंगुल से छुड़ाया

  • स्थान: आरोपित किशोरी को अगवा कर पुणे ले गया था और वहां एक सप्ताह तक रखा.
  • लोकेशन भेजी: पीड़िता ने किसी तरह आरोपित के मोबाइल से अपने पिता को लोकेशन भेजी.
  • बरामदगी: पिता ने पुणे पहुंचकर बेटी को आरोपित के चंगुल से मुक्त कराया.

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में चार गवाह पेश किए. पुलिस ने 30 जुलाई 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था.

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