कोर्ट का बड़ा फैसला: कांटी में 27.42 लाख की डकैती मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, भारी जुर्माना
कोर्ट का बड़ा फैसला: कांटी में 27.42 लाख की डकैती मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, भारी जुर्माना
मुजफ्फरपुर में 27.42 लाख की बहुचर्चित डकैती मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई. प्रत्येक पर 2.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया.
मुजफ्फरपुर डकैती सजा: कांटी थाना क्षेत्र में करीब 27.42 लाख रुपये की बहुचर्चित डकैती मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए सभी पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अदालत ने सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की कठोर सजा के साथ-साथ प्रत्येक पर 2.50-2.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधी
सजा पाने वाले सभी अभियुक्त जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के शातिर अपराधी हैं:
- नितेश कुमार उर्फ नीतिश कुमार (निवासी: तरावा, साहेबगंज)
- ललित सहनी उर्फ ललित कुमार (निवासी: बरहद, हथौड़ी)
- भरत पंडित (निवासी: अतरार, औराई)
- राशिद उर्फ डेविड (निवासी: हथौड़ी)
- कौशल दास (निवासी: अतरार, औराई)
हथियार के बल पर की थी भीषण वारदात
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 5 जून 2023 की है. कांटी के गुदरी रोड स्थित एक निजी कंपनी के दफ्तर में हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला था. डकैतों ने दफ्तर में मौजूद कर्मियों को बंधक बनाकर 27.42 लाख रुपये नकद और लैपटॉप लूट लिए थे. विरोध करने पर बदमाशों ने ब्रांच मैनेजर रंजीत कुमार पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था.
छह गवाहों की गवाही पर मुहर
घटना के बाद पीड़ित शाखा प्रबंधक रंजीत कुमार के बयान पर कांटी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 17 अक्टूबर 2023 को इन पांचों आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत में अपर लोक अभियोजक (एपीपी) एके गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से छह महत्वपूर्ण गवाह पेश किए. गवाहों के पुख्ता बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई.
ये भी पढ़ें: बकरी पालकर मां ने बेटे को बनाया IAS, बचपन में छूटा पिता का साथ, मेहनत से बदल दी खानदान की किस्मत
आपके शहर में
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए