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पवन हत्याकांड में आरोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 26 Oct 2024 10:35 PM (IST)
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पवन हत्याकांड में आरोपित को आजीवन कारावास

पवन हत्याकांड में आरोपित को आजीवन कारावास

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मुजफ्फरपुर. मुशहरी थाना के द्वारिका नगर में चार साल पहले हुई पवन साह की हत्या में दोषी पाये गये स्थाकिशुनी सहनी को एडीजे 20 के कोर्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. यदि जुर्माना नहीं देता है तो छह माह अतिरिक्त कैद होगी. किशुनी सहनी पर मुशहरी पुलिस ने 30 नवंबर 2020 को चार्जशीट की थी. जिसके आधार पर एपीपी ने पांच गवाहों का बयान अभियोजन साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में दर्ज करायी,जो सजा का मूल आधार बना है. पवन साह द्वारिका नगर चौक पर सत्तू बेचता था उसकी हत्या की एफआइआर उसके पिता नथुनी साह के फर्द बयान के आधार पर मुशहरी थाने में 11 जून 2020 को दर्ज की गयी थी. उन्होंने पुलिस को बताया कि वह शहर में काम के सिलसिले से जा रहा था. पुत्र पवन को लेकर द्वारिका नगर चौक पर आया. दोनों पिता पुत्र ने सत्तू पिलाया. इसके बाद नथुनी साह शहर चला गया. दोपहर एक बजे दिन में उसके पुत्र रमई साह ने उसे कॉल कर बताया कि पवन का शव हाइस्कूल के पीछे पड़ा हुआ मिला है. नथुनी जब वापस आया तो पता चला कि सत्तू दुकान पर से पवन को गांव के किशुनी अपने साथ बुलाकर ले गया था. इसके बाद पवन का शव मिला है. पुलिस ने किशुनी सहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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