सुनीता को किडनी प्रत्यारोपण व उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश

सुनीता को किडनी प्रत्यारोपण व उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश
-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को दिये निर्देश मुजफ्फरपुर.सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को जरूरी निर्देश दिये हैं. आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता की किडनी का शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने काे कहा है. यह निर्देश मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा जारी किया गया है. मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का है. इस मामले में बिना देर किये सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला की किडनी प्रत्यारोपण के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए. जिससे पीड़िता की जान बच सके. बता दें कि सुनीता किडनी कांड मामले में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के विशेष न्यायालय द्वारा दोषी डॉक्टर को सात साल की कैद व 18,000 रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










