ePaper

गांजा तस्करी में चालक व खलासी को 15 वर्ष की सजा

Updated at : 29 Aug 2024 9:49 PM (IST)
विज्ञापन
गांजा तस्करी में चालक व खलासी को 15 वर्ष की सजा

15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं डेढ़- डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंड की सजा

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर. गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनटीपीसी कोर्ट 2 के जज नरेन्द्र पाल सिंह ने पश्चिम बंगाल चौबीस परगना के तारा भेड़िया निवासी ट्रक ड्राइवर राजू मंडल व त्रिपुरा के तेलियामारा निवासी खलासी जितेन्द्र चकमा उर्फ अगुनिया देव वर्मा को दोषी पाते हुए 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं डेढ़- डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. डीआरआइ पटना ने गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी टॉल प्लाजा के पास बरौनी से आ रहे ट्रक से 854 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया था. उस गांजा को ट्रक के तहखाने में छुपाकर लाया जा रहा था. मौके से उक्त ट्रक के ड्राइवर राजू मंडल व खलासी जितेंद्र चकमा उर्फ गुनिया देव वर्मा को गिरफ्तार किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन