22 वर्ष पुराने मामले में गांजा तस्कर को पांच वर्ष की सजा

Ganja smuggler sentenced to five years
अन्य विशेष एनडीपीएस कोर्ट -2 के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने सुनायी सजा छह किलो विदेशी गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ था मोहम्मद कपिल संवाददाता, मुजफ्फरपुर गांजा तस्करी के 22 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई कर रहे अन्य विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के गफूर बस्ती निवासी तस्कर मो कपिल को एनडीपीएस की धारा -3 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. रेल थाना पुलिस ने मो कपिल के विरुद्ध 23 दिसम्बर 2002 को लोन में चार्जशीट दाखिल की थी. प्रभारी विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने बताया कि इसमें कुल पांच गवाहों की गवाही करायी गयी थी. रेल थाना मुजफ्फरपुर ने गुप्त सूचना के आधार पर प्लेटफार्म 3 ,4 से 3 नवंबर,2002 को तस्कर को 6 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. आरपीएफ के दारोगा मिथलेश्वर प्रसाद के लिखित बयान पर रेल थाना परिसर ने रेल थाना कांड संख्या -121/2002 दर्ज किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










