डाकघर ग्राहकों को बड़ी राहत, अब बिना कागजी फॉर्म भरे जमा-निकासी कर सकेंगे 50 हजार रुपये

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ई केवाइसी के जरिए बिना किसी कागजी प्रक्रिया के पैसे जमा और निकासी कर सकेंगे खाता धारक

डाकघर ग्राहकों को बड़ी राहत, अब बिना कागजी फॉर्म भरे जमा-निकासी कर सकेंगे 50 हजार रुपये

डाकघर की नई eKYC सुविधा से ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है. अब आप बिना किसी लंबी कागजी प्रक्रिया के चुनिंदा शाखा डाकघरों से सीधे पैसे जमा और निकाल सकेंगे. यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है.

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Post Office eKYC:  मुजफ्फरपुर समेत देश भर के डाकघर ग्राहकों के लिए एक बेहद राहत भरी और आधुनिक सुविधा शुरू होने जा रही है.अब डाकघर के चुनिंदा खाताधारक विभिन्न शाखा डाकघरों (ब्रांच पोस्ट ऑफिस) में आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए बिना किसी लंबी कागजी प्रक्रिया के आसानी से पैसे जमा और निकासी कर सकेंगे.पहले यह डिजिटल सुविधा केवल मुख्य और विभागीय डाकघरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए इसे छोटे शाखा डाकघरों तक भी विस्तारित कर दिया गया है.इस नई व्यवस्था के तहत जिन खाताधारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वे किसी भी शाखा डाकघर में बिना पे-इन स्लिप (जमा पर्ची) भरे 50,000 रुपये तक की राशि सीधे जमा कर सकते हैं.

सेविंग्स अकाउंट धारक बिना पर्ची निकाल सकेंगे 20,000 रुपये

डाक विभाग के नए नियमों के अनुसार, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट धारक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी शाखा डाकघर से प्रतिदिन 20,000 रुपये तक की नकद निकासी बिना किसी कागजी फॉर्म को भरे कर सकेंगे.हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे अधिक राशि के लेनदेन के लिए ग्राहकों को पुरानी व मौजूदा कागजी प्रक्रिया का ही पालन करना होगा.साथ ही संबंधित खाते वाले मूल डाकघर से इसके लिए विशेष मंजूरी लेनी आवश्यक होगी.इस नई सुविधा का सीधा लाभ मुख्य रूप से पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) अकाउंट और बेटियों के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि अकाउंट के धारकों को मिलेगा.

देश के किसी भी डाकघर से कर सकेंगे सुरक्षित लेनदेन

डाक विभाग ने इस नई व्यवस्था के तहत एक और बड़ा बदलाव किया है.यदि किसी ग्राहक ने अपना आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, तो वह न केवल अपने मूल डाकघर में, बल्कि देश के किसी भी कोने में स्थित पात्र शाखा डाकघर से आसानी से लेनदेन कर सकेगा.इसके विपरीत, जिन खातों में आधार प्रमाणीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है, उनमें लेनदेन केवल उसी मूल शाखा डाकघर में संभव होगा जहां खाता खोला गया है.यह विशेष सुविधा केवल सिंगल (एकल) खातों के लिए ही उपलब्ध होगी.नाबालिगों और संयुक्त (ज्वाइंट) खातों को फिलहाल सुरक्षा कारणों से इस ई-केवाईसी सुविधा के दायरे से बाहर रखा गया है.

मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य, आधार नंबर को मास्क रखने का निर्देश

विभाग ने साफ किया है कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिए खाते में वैध मोबाइल नंबर और आधार लिंक होना अनिवार्य होगा.ग्राहक की डिजिटल सहमति मिलने के बाद ही खाते को ई-केवाईसी श्रेणी में बदला जाएगा.साथ ही, सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देशित किया है कि ग्राहकों के दस्तावेजों में आधार नंबर को हमेशा मास्क (छिपाकर) ही रखा जाए.आरएमएस मुजफ्फरपुर के अधीक्षक आशुतोष आदित्य ने बताया कि इस सुविधा के शुरू होने से देश भर के खाताधारकों को काफी फायदा होगा और उन्हें पैसों की निकासी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

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कुमार दीपू

लेखक के बारे में

By कुमार दीपू

स्वास्थ्य, राजनीति, समाज और समसामयिक विषयों पर दीपू रिपोर्टिंग करते हैं. इन्हें पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है.

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