जब्त गाड़ियों की नीलामी में बड़ा खेल: मुजफ्फरपुर DSP ईस्ट, थानाध्यक्ष और उत्पाद अधीक्षक पर गिरी गाज

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पुलिस द्वारा जब्त वाहन (सांकेतिक)

शराबबंदी में जब्त वाहनों की नीलामी से जुड़े मामले में EOU ने मुजफ्फरपुर DTO से छह वाहनों की रिपोर्ट मांगी है. जांच में नीलामी प्रक्रिया, स्क्रैप बिक्री और रजिस्ट्रेशन की स्थिति पर फोकस है.

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जब्त गाड़ियों की नीलामी: मुजफ्फरपुर में शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी में कथित गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU), पटना ने जांच तेज कर दी है. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-45/2025 की जांच के दौरान EOU ने जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिपोर्ट मांगी है. मामले में तत्कालीन सकरा थानाध्यक्ष, कांड के अनुसंधानकर्ता, तत्कालीन डीएसपी पूर्वी और तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक पर पद के दुरुपयोग और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप है.

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पांच बोतल शराब के साथ जब्त हुई थी स्कॉर्पियो

मामला मुशहरी थाना क्षेत्र के मनिका विशुनपुर चांद निवासी सुशील कुमार सिंह की स्कॉर्पियो से जुड़ा है. उनकी स्कॉर्पियो (BR 06-PE-1648) को वर्ष 2020 में सकरा थाना पुलिस ने पांच बोतल शराब के साथ जब्त किया था. आरोप है कि बाद में वाहन की नीलामी निर्धारित नियमों को दरकिनार कर भोला साह नामक व्यक्ति के पक्ष में कर दी गयी.

नीलामी के बाद भोला साह ने यह स्कॉर्पियो अनिता कुमारी को बेच दी. EOU अब इस पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है कि जब्त वाहन को नीलाम करने में तय नियमों का पालन किया गया था या नहीं.

13 वाहनों की खरीद का मामला

जांच के दौरान EOU को जानकारी मिली कि भोला साह ने कुल 13 वाहनों की खरीद की थी. इनमें से छह वाहनों को स्थानीय स्तर पर स्क्रैप यानी कबाड़ के रूप में बेच दिये जाने की बात सामने आयी है. EOU ने अब इन वाहनों की स्थिति और उन्हें स्क्रैप में बेचने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी DTO से मांगी है.

EOU ने DTO से पूछा है कि नीलाम किये गये वाहनों को स्क्रैप में बेचने के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है और क्या संबंधित वाहनों के मामले में इसका पालन किया गया था. साथ ही यह भी जानकारी मांगी गयी है कि स्क्रैप में बेचे गये वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया या वे अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में चालू हैं.

इन छह वाहनों की रिपोर्ट मांगी

EOU ने जिन छह वाहनों के संबंध में रिपोर्ट और दस्तावेज मांगे हैं, उनमें ट्रक, मारुति वैन, होंडा सिटी, टाटा सरिया, स्विफ्ट डिजायर और एक पिकअप शामिल हैं.

  • ट्रक - HR 46-1474
  • मारुति वैन - BR 01 AN-5595
  • होंडा सिटी - DL 3 CAA-3279
  • टाटा सरिया - PB 10 CZ-1963
  • स्विफ्ट डिजायर - BR 06 AB-4544
  • पिकअप - निबंधन संख्या उपलब्ध नहीं

हाईकोर्ट कर रहा है मामले की निगरानी

यह मामला पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है और कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच चल रही है. इसी वजह से EOU ने DTO से संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा है. अब जांच में यह स्पष्ट किया जाना है कि जब्त वाहनों की नीलामी से लेकर उन्हें स्क्रैप में बेचने तक की प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई थी या नहीं.

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