गांजा तस्करी में दो को कोर्ट ने दिया दोषी करार

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गांजा तस्करी में दो को कोर्ट ने दिया दोषी करार

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मुजफ्फरपुर. गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने झारखंड के कतरासगढ़ थाना क्षेत्र के रोआम निवासी ट्क ड्राइवर सुमित कुमार तिवारी व आरा के मसाढ़ निवासी गांजा के मालिक काली चरण को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 मई की तिथि निर्धारित की है. यह था मामला डीआरआइ ने गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा रोड स्थित मैठी टोल प्लाजा के पास एक अक्तूबर 2016 को गांजा की बड़ी खेप पकड़ी थी. खेप कंटेनर से बरामद कर ड्राइवर सुमित तिवारी व काली चरण को मौके से गिरफ्तार किया था. इसके बाद डीआरआइ अधिकारी आशुतोष कुमार ने अपने बयान पर मामला दर्ज कराया था. उन्होंने आवेदन में बताया था कि गुप्त सूचना मिली कि कुछ तस्कर एक कंटेनर में छिपा कर गांजा की खेप दिल्ली ले जा रहा हैं. अपनी टीम के साथ मैठी टोल प्लाजा पहुंचे तो कंटेनर में कपड़ा की कतरन लोड पायी. कतरन के नीचे 19 लाख मूल्य का 49 पैकेट गांजा रखा गया था. पकड़े गये तस्कर ने बताया कि यह गांजा पश्चिम बंगाल के कुचायकोट से लेकर मुजफ्फरपुर के रास्ते दिल्ली लेकर जा रहा था.

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