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ससुर की हत्या में पतोहू एवं पोती को कोर्ट ने दिया दोषी करार

Updated at : 22 Jan 2025 8:56 PM (IST)
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ससुर की हत्या में पतोहू एवं पोती को कोर्ट ने दिया दोषी करार

कुढ़नी पुलिस ने मृतक की पतोहू हमीदा खातून, पोती शबाना खातून और रिजवाना खातून के विरुद्ध चार जनवरी को ही मामला दर्ज किया था.

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मुजफ्फरपुर. हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे -1 नमिता सिंह ने दोषी पाते हुए कुढ़नी थाना के तुर्की ओपी क्षेत्र के गोरैया निवासी पतोहू हमीदा खातून एवं पोती शबाना खातून और रिजवाना खातून को दोषी करार दिया है. तीनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है. वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक फरवरी की तिथि निर्धारित की है. कुढ़नी पुलिस ने पतोहू और दोनों पोती के खिलाफ 26 मार्च 2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. एपीपी रामनारायण झा ने बताया कि इस मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही करायी गयी थी.

यह है मामला

कुढ़नी थाना तुर्की ओपी क्षेत्र के गोरैया गांव निवासी मो हदीश की हत्या जमीन विवाद को लेकर धारदार हथियार से चार जनवरी 2010 को कर दी गयी थी. इसको लेकर मृतक के पुत्र मोहम्मद सलाउद्दीन के बयान पर कुढ़नी पुलिस ने मृतक की पतोहू हमीदा खातून, पोती शबाना खातून और रिजवाना खातून के विरुद्ध चार जनवरी को ही मामला दर्ज किया था. पुलिस को दिये बयान में सलाउद्दीन ने बताया था कि तीन जनवरी 2010 की रात्रि नौ बजे मेरे घर में हंगामा व मारपीट हो रही थी.

शोर मचाने पर सभी आरोपी गांव की ओर भाग गये

हल्ला-गुल्ला की आवाज पर मेरे बगलगीर मो नाजीम पड़ाेसी के साथ मेरे घर के बरामदे के पास पहुंचे तो देखे कि मेरे पिता मो हदीश को मेरी भाभी और भतीजी मिलकर किसी तेज हथियार से मारकर घायल कर दिये. वह जख्मी होकर जमीन पर गिरे थे. उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी. ग्रामीणों शोर मचाने पर सभी आरोपी गांव की ओर भाग गये. मेरे रिश्तेदार अली अहमद ने मुझे काेलकाता फोन कर घटना की जानकारी दी. मैं कोलकाता से घर वापस आया. घटना का कारण यह है कि मेरे पिता एवं भाभी हमीदा खातून के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी कारण उनकी हत्या की गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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