पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा की जमानत अर्जी खारिज
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 10 Jul 2024 12:46 AM
पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा की जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरपुर. मुशहरी के कोठिया स्थित निजी स्कूल के अलमीरा से हथियार बरामदगी मामले में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा की जमानत अर्जी को कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी है. एडीजे 20 ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज की. अब विजय झा को जमानत के लिए हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी. आयकर विभाग ने विजय झा की संपत्ति की जांच के लिए छापेमारी की थी. इसमें उसके कोठिया स्थित निजी स्कूल में भी छापेमारी की गई थी. स्कूल के ऑफिस में अलमारी से पांच हथियार मिले. इसकी सूचना आयकर अधिकारियों ने मुशहरी थाने की पुलिस को दी थी. मौके पर मौजूद उपप्राचार्य आदर्श प्रियदर्शी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसमें विजय झा और उसकी पत्नी पार्षद सीमा झा व प्राचार्य अविनाश कुमार को भी आरोपी बनाया गया है. इस कांड में जेल में बंद उपप्राचार्य की जमानत अर्जी पर 18 जुलाई को एडीजे 20 के न्यायालय में सुनवाई होनी है.
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