किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Jul 2024 12:36 AM
किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा .
-विशेष पॉक्सो कोर्ट दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सुनायी सजा . मुजफ्फरपुर. फकुली थाना क्षेत्र के एक गांव में दाे साल पूर्व बकरी चराने गयी किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियाे बनाकर वायरल करने के मामले में जेल में बंद आराेपी सन्नी कुमार काे विशेष पाॅक्साे काेर्ट -2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झारखंड ने दाेषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है .विशेष लाेक अभियाेजक अजय कुमार ने बताया कि उन्हाेंने इस केस में कुल सात गवाह को कोर्ट में पेश किया था. जिसमें सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया है . पुलिस ने इस मामले में जेल में बंद सन्नी के विरुद्ध 30 अगस्त 2022 काे कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी . घटना काे लेकर पीड़िता ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि वह 9 जून 2022 काे गंगा दशहरा के अवसर पर घर के सदस्य गंगा स्नान करने के लिए गए थे. मैं गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में बकरी चराने गयी थी.इस बीच गांव का सन्नी कुमार वहां पर पहुंच गया . उसने चाकू मेरे गर्दन पर रखकर हत्या करने की धमकी देते हुए मुझे जबरन उठाकर जंगल में ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया .इस दाैरान दुष्कर्म का वीडियाे भी बना लिया .
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










