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बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपित दोषी करार

Updated at : 15 May 2024 1:39 AM (IST)
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बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपित दोषी करार

बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपित दोषी करार

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मुजफ्फरपुर.सरैया में सात साल पहले सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित टुन्नी पासवान (45 वर्ष) पर मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में दोषी करार दिया गया है. दोष सिद्ध होते ही न्यायधीश प्रशांत कुमार झा के आदेश पर टुन्नी पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने 22 मई की तिथि तय की है. विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में आठ गवाह अभियोजन पक्ष व तीन गवाह बचाव पक्ष की ओर से बयान दर्ज कराया गया है. मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष को आइडीएफ के सलाहकार कृष्णमोहन झा ने सहयोग किया. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट, 164 के तहत दिये कराये बयान और गवाहों का बयान मूल आधार बना है. एपीपी ने बताया कि घटना 22 फरवरी 2017 की शाम करीब साढ़े छह बजे की है. सात साल की बच्ची को आरोपित टुन्नी पासवान बहला फुसला कर लीची के बगीचे में ले गया.जहां पर बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया. 28 फरवरी 2017 को सरैया थाने में एफआइआर दर्ज की गयी थी. पुलिस ने आरोपित को दो मार्च 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 12 अप्रैल 2017 को उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. आरोपित को मामले में 13 जुलाई 2017 को हाइकोर्ट से जमानत मिली थी.अब तक वह जमानत पर जेल से बाहर था.

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