जिला बार एसोसिएशन के महासचिव सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि विधि आयोग का नया विधेयक अधिवक्ता विरोधी, असंवैधानिक, गैर प्रजातांत्रिक, समाज विरोधी व अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर हमला करने वाला है. इसलिए हमलोग विधेयक का विरोध जरूरी है.
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लॉ कमीशन: बार कौंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने किया विरोध, सिफारिश की कॉपियां जलायीं
मुजफ्फरपुर: विधि आयोग द्वारा अधिवक्ता अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2017 के विरोध में बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता लंच के बाद लाॅ कमीशन द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में बदलाव करने की सिफारिश की कॉपी जलाकर विरोध किया. शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखा. जिला बार एसोसिएशन […]
मुजफ्फरपुर: विधि आयोग द्वारा अधिवक्ता अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2017 के विरोध में बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता लंच के बाद लाॅ कमीशन द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में बदलाव करने की सिफारिश की कॉपी जलाकर विरोध किया. शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखा.
यह है नया विधेयक : काम में लापरवाही करने एवं अनुशासन तोड़ने पर अधिवक्ताओं पर कार्रवाई होगी. अधिवक्ताओं को उपभोक्ता आयोग के मुताबिक मुवक्किलों को हर्जाना देना होगा. जज या कोई भी न्यायिक पदाधिकारी को अधिवक्ताओं की लापरवाही या अनुशासनहीनता पर लाइसेंस रद्द करने का अधिकार.
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