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कंचन बाला के परिजन को मिलेगा तीन लाख मुआवजा

मुजफ्फरपुर : सीतामढ़ी जिले के बहुचर्चित कंचन बाला कांड में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार के लिए बड़ा फैसला दिया है. आयोग के फैसले के बाद कंचन बाला के पिता उदय कांत झा को तीन लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बिलाल नाजकी ने मुआवजे की राशि को दो माह के […]

मुजफ्फरपुर : सीतामढ़ी जिले के बहुचर्चित कंचन बाला कांड में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार के लिए बड़ा फैसला दिया है. आयोग के फैसले के बाद कंचन बाला के पिता उदय कांत झा को तीन लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बिलाल नाजकी ने मुआवजे की राशि को दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है. 30 अगस्त को आयोग ने यह फैसला दिया है. आयोग ने अपने फैसले से गृह विभाग के प्रधान सचिव,

पुलिस महानिदेशक व सीतामढ़ी एसपी को अवगत करा दिया है. साथ ही, राज्य मानवाधिकार आयोग के सहायक निबंधक ने पत्र जारी कर गृह विभाग, पुलिस विभाग व सीतामढ़ी के एसपी से 4 नवंबर 2016 तक पीड़ित परिवार को दिये गये लाभ से संबंधित कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट मांगी है. 21 वर्षीय कंचन बाला रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव निवासी उदय कांत झा की पुत्री थी. असामाजिक तत्वों की प्रताड़ना के बाद 23 अगस्त 2012 को आत्महत्या कर ली थी.

राज्य मानवाधिकार आयोग ने सुनाया फैसला
दो महीने में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का दिया आदेश

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