मुजफ्फरपुर : दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते रहे एडीजे-8 आरपी सिंह ने दोषी पाते हुए सकरा थाना क्षेत्र के विशुनपुर श्रीराम निवासी देवानंद पासवान एवं मोहम्मद अख्तर को सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
सकरा थाना क्षेत्र से नाबालिग को आरोपी देवानंद पासवान, रामदयाल पासवान एवं मोहम्मद अख्तर ने अपहरण कर दो दिन तक गांव के ही योगेंद्र भगत के यहां रखा. उसके बाद नाबालिग को सिनेमा दिखाने का प्रलोभन देकर शहर लाया. फिर नाबालिग बच्ची को तुर्की ओपी क्षेत्र के सकरी सरैया ले जाकर देवानंद पासवान, रामदयाल पासवान एवं मोहम्मद अख्तर ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़ित बच्ची के बयान पर सकरा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था.