वादी विनोद कुमार राम का आरोप है कि सूचना के अधिकार के तहत महालेखाकार से प्राप्त सूचना 15 मार्च 2016 से खुलासा हुआ है कि आरोपितों ने 172.16 लाख रुपये का कूपन गड़बड़ी किया है. अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए नाजायज लाभ लिया. यात्रा भत्ता के नाम पर कूपन का उठाव कर भुगतान पाया. आरोपितों ने सरकारी राशि के करोड़ों रुपये की गड़बड़ी की.
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मंत्री-विधायक पर निगरानी में केस
मुजफ्फरपुर : बिहार सरकार के सामाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा व नगर विधायक सुरेश शर्मा समेत 19 नेता कूपन गड़बड़ी के आरोपित बने हैं. 2016 के महालेखाकार की रिपोर्ट में 172.16 लाख रुपये के कूपन गड़बड़ी में नाम आने के बाद यह केस हुआ है. इन नेताओं पर अहियापुर थाना क्षेत्र के छींटभगवतीपुर निवासी […]
मुजफ्फरपुर : बिहार सरकार के सामाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा व नगर विधायक सुरेश शर्मा समेत 19 नेता कूपन गड़बड़ी के आरोपित बने हैं. 2016 के महालेखाकार की रिपोर्ट में 172.16 लाख रुपये के कूपन गड़बड़ी में नाम आने के बाद यह केस हुआ है.
इन नेताओं पर अहियापुर थाना क्षेत्र के छींटभगवतीपुर निवासी अधिवक्ता विनोद कुमार राम ने ठगी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत विशेष निगरानी कोर्ट में मामला दर्ज कराया है. कोर्ट परिवाद संख्या 86/2016 है. इसमें नगर विधायक सुरेश कुमार शर्मा, औराई के पूर्व विधायक राम सूरत राय, पूर्व विधायक डॉ अरुण कुमार, पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी, पूर्व सदस्य आवास समिति महेश पासवान, पूर्व सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति शशिभूषण हजारी, पूर्व सदस्य एससीएसटी कल्याण समिति इंद्रदेव मांझी, पूर्व सदस्य कृषि उद्योग विकास समिति राज कुमार राय, समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार सह सदस्य निवेदन समिति कुमारी मंजू वर्मा, पूर्व सदस्य एससीएसटी कल्याण समिति संजय कुमार, पूर्व सदस्य प्राक्कलन समिति इजहार अहमद, पूर्व सदस्य निवेदन समिति विनय कुमार सिंह, पूर्व शून्य काल समिति बिहार विधान सभा सुभाष सिंह, पूर्व सदस्य पर्यटन उद्योग महेंद्र बैठा, सदस्य प्राक्कलन समिति केदारनाथ सिंह, पूर्व सदस्य जिला परिषद सह पंचायती समिति आनंदी प्रसाद यादव, पूर्व सदस्य याचिका समिति विनोद कुमार सिंह, पूर्व सदस्य प्राक्कलन समिति रामायण मांझी, पूर्व सदस्य पर्यटन उद्याेग समिति गुलजार देवी को आरोपित किया है.
वादी विनोद कुमार राम का आरोप है कि सूचना के अधिकार के तहत महालेखाकार से प्राप्त सूचना 15 मार्च 2016 से खुलासा हुआ है कि आरोपितों ने 172.16 लाख रुपये का कूपन गड़बड़ी किया है. अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए नाजायज लाभ लिया. यात्रा भत्ता के नाम पर कूपन का उठाव कर भुगतान पाया. आरोपितों ने सरकारी राशि के करोड़ों रुपये की गड़बड़ी की.
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