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दुस्साहस: अच्छे आचरण का हवाला देकर कोर्ट से ली थी जमानत, बेल मिलते ही पत्नी को सड़क पर पीटा
मुजफ्फरपुर: कोर्ट में पत्नी से आपसी सहमति का फायदा उठाकर पति ने जमानत ली. इसके बाद पत्नी को लेकर को र्ट से घर चला. कंपनीबाग तक आते-आते दोनों के बीच कहा-सुनी हो गयी. इस दौरान पति ने बीच सड़क पत्नी की सरेआम पिटाई कर दी. इसके बाद पत्नी रेणु सोनी ने सीजेएम की अदालत में […]
मुजफ्फरपुर: कोर्ट में पत्नी से आपसी सहमति का फायदा उठाकर पति ने जमानत ली. इसके बाद पत्नी को लेकर को र्ट से घर चला. कंपनीबाग तक आते-आते दोनों के बीच कहा-सुनी हो गयी. इस दौरान पति ने बीच सड़क पत्नी की सरेआम पिटाई कर दी. इसके बाद पत्नी रेणु सोनी ने सीजेएम की अदालत में आवेदन देकर शिकायत करायी है.
कोर्ट को दिये आवेदन में रेणु सोनी ने कहा है कि कंपनीबाग में उसके पति ने पिटाई करते हुए कहा कि कोर्ट के सामने मैं मजबूर था. मुझे केवल औपचारिकता पूरी करनी थी. मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है. तुम्हारी बहन से शादी कर उसे पत्नी बनाकर रखूंगा. इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम ने आरोपित पति राजा सोनी को जवाब देने का आदेश दिया है.
ये है मामला
रेणु सोनी मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट की रहने वाली है. उसके पति राजा सोनी लकड़ीढाई निवासी है. रेणु सोनी ने मारपीट व दहेज प्रताड़ता का आरोप लगाते हुए नगर थाना में (कांड संख्या-325/13) प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें पति पर दहेज में मोटरसाइकिल व दुकान खोलने के लिए 50 हजार रुपये की मांगने का अारोप लगाया था. रेणु का दावा है कि मायके वाले ने दुकान खोलने के लिए 50 हजार रुपये दिये थे. लेकिन प्रताड़ना का दौर चलता रहा. इसी बीच पति का चाल-चलन खराब हो गया. इसका विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट करता था. 22 अप्रैल 2013 मारपीट की भी मारपीट की थी. इसके बाद थाने में प्राथमिकी करायी. 17 अगस्त 2015 को पति को हाइकोर्ट से बेल मिल गया. कोर्ट ने आदेश दिया था कि 12 सप्ताह के अंदर निचली अदालत में समर्पण करें. इसके बाद पति ने 9 नवंबर 2015 में सीजेएम की अदालत में सरेंडर कर दिया. इस पर सीजेएम ने औपबंधिक जमानत दे दी. इसके बाद पत्नी से सुलह सलाह कर पति ने नियमित कोर्ट में जमानत का आवेदन दिया. न्यायालय ने दोनों के संबंध में सुधार को देखते हुए 21 मार्च को नियमित जमानत की स्वीकृति दे दी थी.
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