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उबि में रह रहे विदेशियों का तैयार होगा रिकॉर्ड
मुजफ्फरपुर: तिरहुत व दरभंगा प्रमंडल के नौ जिलों में विदेशियों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा. इसके तहत फॉरेनर रजिस्ट्रेशन कार्यालय के प्रतिनिधि होटलों, धर्मशाला व गेस्ट हाउस की जांच करेंगे. वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों से वीजा की अवधि सहित अन्य जानकारी जुटायेंगे व उसकी सूचना एफआरओ को भेजेंगे. इसके […]
मुजफ्फरपुर: तिरहुत व दरभंगा प्रमंडल के नौ जिलों में विदेशियों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा. इसके तहत फॉरेनर रजिस्ट्रेशन कार्यालय के प्रतिनिधि होटलों, धर्मशाला व गेस्ट हाउस की जांच करेंगे. वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों से वीजा की अवधि सहित अन्य जानकारी जुटायेंगे व उसकी सूचना एफआरओ को भेजेंगे. इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विदेशी नागरिकों का भी अलग से रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा. सूबे में नालंदा ओपने विवि, कटिहार, किशनगंज में काफी संख्या में विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं.
रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद एफआरओ ट्रैकिंग सिस्टम से प्रत्येक विदेशी के आवाजाही पर नजर रखेंगे. इसका मकसद वीजा की अवधि समाप्त होने पर उसके एक्सटेंशन की प्रक्रिया पूरी करने अथवा विदेशी नागरिक को संबंधित देश में वापस भेजने की कार्रवाई की जायेगी. पाकिस्तान के नागरिकों के लिए पंजीयन खत्म होने के 24 घंटे के अंदर एक्सटेंशन के लिए आवेदन देने का कानून है. यह जानकारी सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यशाला में राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह व एनआइसी के तकनीकी निदेशक शैलेश कुमार श्रीवास्तव ने विदेशी पंजीयन कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों को दी. इसमें मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह, जिला एनआइसी पदाधिकारी नवीन सुमन सहित सभी जिलों के वरीय पुलिस अधिकारी व जिला सूचना पदाधिकारी भी शामिल थे.
आस्ट्रेलियन ने कटिहार में बच्चे को दिया जन्म
पिछले दिनों वीजा पर आस्ट्रेलियन दंपत्ति कटिहार आये थे. वहीं उन्होंने एक बच्चे को जन्म भी दिया. इससे बच्चे की नागरिकता को लेकर सवाल उठने लगे. कार्यशाला में जब यह बात सामने आयी तो अधिकारियों ने बताया कि देश के संविधान के अनुसार, भारत में जन्मा हर बच्चा भारतीय नागरिक होता है. इस आधार पर बच्चे को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए. वैसे भी आस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता की इजाजत है. ऐसे में यह दंपत्ति पर छोड़ देना चाहिए कि वे बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हैं अथवा नहीं!
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