मुजफ्फरपुर: प्रभात खबर की खबर का असर हुआ है. सीएस ने उन 18 सोनोग्राफी सेंटरों का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो लाइसेंस का नवीनीकरण कराये बिना चल रहे थे. इन सेंटरों को लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए समय दिया गया है, लेकिन इनके मालिकों ने कोई रुचि नहीं दिखायी.
समीक्षा के दौरान इन सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दिया. इनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था. हालांकि अभी तक प्राथमिकी नहीं करायी गयी है, लेकिन लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है.
सिविल सजर्न डॉ ज्ञान भूषण के निर्देश से लाइसेंस रद्द किये गये सभी सेंटरों को नोटिस भेज दी गयी है. सिविल सजर्न ने बताया, इन सेंटरों को पहले भी नोटिस भेजी गयी थी. उन्हें लाइसेंस के नवीकरण के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन इन सोनोग्राफी सेंटरों ने कोई रुचि नहीं दिखायी.
उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से अभियान चलाकर सोनोग्राफी सेंटरों की जांच की जायेगी. इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, पीएनडीटी एक्ट का पालन नहीं करने वाले सेंटरों का लाइसेंस रद्द होगा. साथ ही उनके संचालकों पर एफआइआर भी किया जायेगा.