19 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सासाराम डाक अधीक्षक पर कार्रवाई का नर्दिेश

सासाराम डाक अधीक्षक पर कार्रवाई का निर्देश- केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया निर्देश- आरटीआइ से सूचना नहीं देने पर हुई कार्रवाई- मुजफ्फरपुर के डाक सहायक ने मांगी थी आरटीआइ से सूचनासंवाददाता, मुजफ्फरपुर डाक विभाग में लाखों रुपये की राजस्व हानि व प्रतिनियुक्ति की सीबीआइ जांच से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत डाक […]

सासाराम डाक अधीक्षक पर कार्रवाई का निर्देश- केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया निर्देश- आरटीआइ से सूचना नहीं देने पर हुई कार्रवाई- मुजफ्फरपुर के डाक सहायक ने मांगी थी आरटीआइ से सूचनासंवाददाता, मुजफ्फरपुर डाक विभाग में लाखों रुपये की राजस्व हानि व प्रतिनियुक्ति की सीबीआइ जांच से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत डाक सहायक मनोज कुमार ने मांगी थी. जवाब नहीं दिये जाने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी एवं वर्तमान में डाक अधीक्षक सासाराम आरबी राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने करने का निर्देश दिया है. निर्देश के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. इससे पहले सूचना नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग डाक अधीक्षक सीवान को 25 हजार रुपये व प्रवर डाक अधीक्षक मुजफ्फरपुर को चार हजार जुर्माना कर चुका है. ये है मामला 2 मई 2014 को डाक सहायक मनोज कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत डाक विभाग में लाखों रुपये की राजस्व हानि व प्रतिनियुक्ति में धांधली की सीबीआइ जांच की रिपोर्ट मांगी. इस पर डाक अधीक्षक ने जांच कराने की झूठी सूचना दे दी. इसके बाद पुन: 25 जुलाई 2014 को जांच रिपोर्ट की कॉपी की मांग करते हुए तबादलों के लिए बखरा पुरानी बाजार, कलेक्ट्रेट डाकघर में पदस्थापना के कर्मचारियों की इच्छा से संबंधित पत्र मांगी गयी, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गयी. 5 सितंबर 2014 को डाक निदेशक को प्रथम अपील प्रेषित किया गया. इसके बाद 25 अक्तूबर 2014 को केंद्रीय सूचना आयोग को द्वितीय अपील भेजा गया. इसके बाद प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने केंद्रीय सूचना पदाधिकारी का बचाव करते हुए आवेदक को अवांछित मामलों में केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी को उलझाने का आरोप लगा दिया. 26 नवंबर 2015 को मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये हुई. इसमें सुनवाई में आवेदक के तर्कों के आधार पर केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी व प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को 28 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया. आयोग की कार्रवाई के बाद डाक प्रशासन ने जांच रिपोर्ट तैयार कर आवेदक को सूचना दी. इसे 12 जनवरी 2016 को सुनवाई में खारिज कर दिया व इसे गलत करार दे दिया. इसके बाद केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रवर डाक अधीक्षक प्रवीण कुमार व अपीलीय पदाधिकारी परिमल सिन्हा (डाक निदेशक) ने आयोग को सूचित किया कि वे दोनों उस समय अपने पदों पर नहीं थे. इसके बाद आयोग ने तात्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी एवं वर्तमान में डाक अधीक्षक सासाराम आरबी राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश डाक निदेशक परिमल सिन्हा को दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें