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कोर्ट में खुली दरभंगा पुलिस की पोल

कोर्ट में खुली दरभंगा पुलिस की पोल फोटो : माधव दरभंगा पुलिस ने दो अभियुक्तों को कोर्ट के रिमांड के बगैर कांटी पुलिस के किया हवाले जब कोर्ट ने अभियुक्तों के गिरफ्तारी की जगह पूछी तो अनुसंधानक ने दी लिखित सूचना संवादददाता, मुजफ्फरपुरदरभंगा पुलिस दो अभियुक्तों के रिमांड के मामले में न्यायालय को गुमराह करती […]

कोर्ट में खुली दरभंगा पुलिस की पोल फोटो : माधव दरभंगा पुलिस ने दो अभियुक्तों को कोर्ट के रिमांड के बगैर कांटी पुलिस के किया हवाले जब कोर्ट ने अभियुक्तों के गिरफ्तारी की जगह पूछी तो अनुसंधानक ने दी लिखित सूचना संवादददाता, मुजफ्फरपुरदरभंगा पुलिस दो अभियुक्तों के रिमांड के मामले में न्यायालय को गुमराह करती दिखी. लेकिन जब न्यायालय ने पुलिस से अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जगह पूछी तो मामला खुल गया. इस पर न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता से लिखित मांगा कि गिरफ्तारी की जगह कहां है और इसकी सूचना कैसे मिली? इस पर अनुसंधानकर्ता ने लिखित सूचना दी. तब जाकर न्यायालय ने दोनों आराेपितों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए हत्या के दर्ज मामले में जेल भेज दिया. ये है मामला कांटी पुलिस ने हत्या के दर्ज कांड संख्या 354/2013 के प्राथमिकी अभियुक्त पूर्वी चंपारण के पलटू बेलवा निवासी सगे भाई पंकज मिश्रा एवं चंदन मिश्रा उर्फ बादल को गिरफ्तार कर अनुसंधानक ममता कुमारी ने एसडीजेएम पश्चिमी संतोष कुमार झा के न्यायालय में पेश किया. अनुसंधानकर्ता ने लिखित दिया आवदेन ममता कुमारी ने न्यायालय को आवेदन देकर बताया कि अभियुक्त पंकज मिश्रा एवं चंदन मिश्रा को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. दाेनों भाइयों पर दरभंगा नगर थाना कांड संख्या 2/2016 व एक जनवरी 2016 की धारा 385, 386 के तहत प्राथमिकी दर्ज है. उन्होंने न्यायालय को बताया कि दरभंगा एसएसपी ने कांटी थानाध्यक्ष को नसीम अहमद को फोन पर सूचना दी थी. इस पर कांटी थानाध्यक्ष ने मुझे आदेश दिया. इस पर मैंने दरभंगा पहुंचकर दोनों अभियुक्तों को दारोगा कुंदन कुमार से गिरफ्तार कर लिया. बताया कि इनके ऊपर कांटी में भी मोनू कुमार के हत्या की प्राथमिकी दर्ज है. दर्ज था हत्या का मामला पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी थाना क्षेत्र के महमदा गोदाम निवासी बली राय के बयान पर 302 /34 व 27 शस्त्र अधिनियम के तहत कांटी थाना कांड संख्या 354/2013 में दर्ज हुआ था. इस मामले में मेहसी थाना क्षेत्र के बरहरवा निवासी सब्बीर मियां, सुलदाबाद निवासी अभय कुमार, दरीमारी चक निवासी रांकी अली, एवं चकिया निवासी पलटू बेलवा निवासी सगे भाई पंकज मिश्रा व चंदन मिश्रा को आरोपी बनाया था. कांटी पुलिस को दियेे बयान में बली राय ने बताया था कि सभी आरोपी बोलेरो से मेरे घर आये और मेरे पोता मोनू कुमार को बुलाकर ले गये. पांच अक्टूबर की सुबह कांटी पुलिस ने मुझे फोन पर सूचना दी कि कांटी थाना क्षेत्र बोझिल मोड़ एनएच-28 के पास माेनू कुमार की हत्या कर शव को किसी ने फेंक दिया है. कांटी पुलिस की सूचना पर एसकेएमसीएच पहुंच अपने पोता मोनू कुमार की पहचान की. बताया कि सभी आरोपितों ने मेरे पोता की हत्या कर शव फेंक दिया है.

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