लोक न्यूसेंस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, हटेगा अतिक्रमण- डीएम ने दोनों एसडीओ को कार्रवाई के लिए दिया निर्देश- सार्वजनिक स्थलों पर न्यूसेंस व अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर महानगर की तरह अपने शहर में लोक न्यूनसेंस एक्ट के तहत अब कार्रवाई होगी. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मुख्य सचिव ने डीएम धर्मेंद्र सिंह को एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. न्यूनसेंस एक्ट के तहत स्वास्थ्य व स्वच्छता पर असर डालने वाले तत्वों पर लगाम लगाने के लिए धारा 133 के अंतर्गत जुर्माना वसूल होगा. सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण पर धूम्रपान व अतिक्रमण करने वाले के सबूत के साथ आवेदन देने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा. कार्रवाई नहीं करने पर अधिकारी खुद कार्रवाई के जद में आ जायेंगे. डीएम ने दोनों एसडीओ को अविलंब कार्रवाई प्रारंभ कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. शहर में दो दर्जन चौक-चौराहों को कार्रवाई के लिए चिह्नित किया गया है.
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लोक न्यूसेंस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, हटेगा अतक्रिमण
लोक न्यूसेंस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, हटेगा अतिक्रमण- डीएम ने दोनों एसडीओ को कार्रवाई के लिए दिया निर्देश- सार्वजनिक स्थलों पर न्यूसेंस व अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर महानगर की तरह अपने शहर में लोक न्यूनसेंस एक्ट के तहत अब कार्रवाई होगी. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मुख्य […]
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