मुजफ्फरपुर: शहर में अब बेतरतीब ऊंची सड़क व नाले का निर्माण नहीं होगा. नगर निगम ने इस पर रोक लगा दी है. नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन का यह आदेश शहर में नये सिरे से जितने भी सड़क व नाला निर्माण का स्टीमेट तैयार किया जा रहा है, उन सभी पर लागू होगा.
यदि कोई इंजीनियर सड़क की खुदाई कराये बगैर पीसीसी सड़क निर्माण का स्टीमेट बनाकर उसका निर्माण कराते हैं, तो इसके लिए वे सीधे दोषी माने जायेंगे. नगर आयुक्त का यह निर्णय निगम के इंजीनियरों के साथ सड़क निर्माण में लगी अन्य सभी विभागों पर भी लागू होगा. इसको लेकर नगर आयुक्त ने नगर निगम के इंजीनियरों के साथ अन्य सारे सड़क निर्माण से जुड़े विभाग के अधिकारियों काे पत्र भेज दिया है.
ऊंची सड़क निर्माण के बाद मुसीबत झेलता है निगम
नगर आयुक्त ने कहा कि इंजीनियर व ठेकेदार ऊंची सड़क व नाले का निर्माण करा देते हैं. सरकार की राशि भी खर्च हो जाती है, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता. शहर के कई ऐसे इलाके है. जिसमें पहले से ही सड़क की ऊंचाई ज्यादा है. वर्तमान में सड़क की खुदाई के बदले उसी पर से पीसीसी सड़क का निर्माण करा दिया गया है. नाले का निर्माण भी बेतरतीब ढंग से किया गया है. इससे बारिश के मौसम में पानी निकासी में काफी परेशानी होती है. नगर निगम को काफी समस्या झेलना पड़ता है. कभी-कभी विधि व्यवस्था बिगड़ने तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है. इसको देखते हुए हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में नया निर्णय लिया गया है.