मुजफ्फरपुर: जदयू नेता सरोज सहनी के भाई रामा सहनी पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप को जांच में सत्य पाया गया है. एसएसपी रंजीत कुमार मिश्र ने इस मामले में रिपोर्ट-दो जारी करते हुए रामा सहनी को अविलंब गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में कुर्की करने का निर्देश दिया है.
ये है मामला
जदयू नेता सुबोध सहनी का भाई रामा सहनी ने अपने गांव बोचहां थाना के कर्णपुरा में एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. रामा विगत 9 मार्च की शाम गांव के एक घर के दरवाजे पर घात लगाकर खड़ा था. शाम करीब सात बजे जैसे ही नाबालिग लड़की अपने घर के दरवाजे पर निकली, रामा ने उसे पकड़ लिया. वह पीड़िता को मन किनारे ले गया. वहां उससे दुष्कर्म का प्रयास किया. पीड़िता के हल्ला करने पर जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो आरोपी रामा सहनी भाग गया. न्यायालय में धारा-164 के बयान के दौरान पीड़िता ने अपने जख्म दिखाये थे. जख्म को देखने के बाद पीड़िता के बयान की पुष्टि हुई थी.
बोचहां थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी
पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. इस घटना को लेकर गांव में काफी तनाव था. स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से शांति
बहाल हुआ.
पीड़िता के परिजनों ने इस मामले की लिखित शिकायत बोचहां थाना में की. परिजनों की शिकायत पर बोचहां थाना ने 10 मार्च 2015 को कांड संख्या- 31/ 15 दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दिया.
एसएसपी ने की मामले की जांच
एसएसपी रंजीत कुमार मिश्र ने इस मामले की जांच की. एसएसपी ने अपनी जांच में रामा पर लगे आरोपों को सत्य पाते हुए 18 अगस्त 2015 को प्रतिवेदन-2 प्रतिवेदित कर दिया है. एसएसपी ने रामा सहनी के विरुद्ध धारा- 376, 511 व 8 पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई का निर्देश देते हुए उसके गिरफ्तारी का आदेश दिया है. रामा के फरारी की स्थिति में उसकी संपति की कुर्की-जब्ती का भी निर्देश दिया है.