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चैन छीनने मामले में दो साल की सजा

मुजफ्फरपुर. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गुरुवार को मिरची आंख में झोंक कर चैन लेकर भाग जाने के मामले में सीतामढ़ी के बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफरपुर निवासी सोनू कुमार को दो साल की सजा सुनाई है. अहियापुर के बैरिया निवासी रत्न जवलर्स के मालिक अहियापुर थाना में कांड संख्या 467/2014 दर्ज कराया था. […]

मुजफ्फरपुर. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गुरुवार को मिरची आंख में झोंक कर चैन लेकर भाग जाने के मामले में सीतामढ़ी के बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफरपुर निवासी सोनू कुमार को दो साल की सजा सुनाई है. अहियापुर के बैरिया निवासी रत्न जवलर्स के मालिक अहियापुर थाना में कांड संख्या 467/2014 दर्ज कराया था. जिसमें बताया था कि वह 29 अगस्त 2014 को अपने दुकान पर बैठे थे. इसी बीच सोनू कुमार नामक आया और चैन दिखलाने को कहा चैन दिखलाने के क्रम में उसने उसके आंख में मिरर्च का पाउडर झोंक दिया और चैन लेकर भागने लगा. भागने पर वह शोर मचाने लगे. इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था.

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