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जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

मुजफ्फरपुर. वार्ड नंबर 13 के प्रो कमल कुमार सिंह लेन के नाले की नियमित सफाई व जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला व निगम प्रशासन को नोटिस जारी किया है. शुक्रवार को एसएलपी की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम जीत सेन व अभय मनोहर सपरे ने नोटिस किया है. […]

मुजफ्फरपुर. वार्ड नंबर 13 के प्रो कमल कुमार सिंह लेन के नाले की नियमित सफाई व जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला व निगम प्रशासन को नोटिस जारी किया है. शुक्रवार को एसएलपी की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम जीत सेन व अभय मनोहर सपरे ने नोटिस किया है. हालांकि, मामले की अगली सुनवाई कब होगी. इसकी तिथि राज्य सरकार के साथ-साथ जिला व निगम प्रशासन द्वारा अपना रखा जायेगा. इसके बाद तिथि निर्धारित की जायेगी. 2012 में प्रो कमल कुमार सिंह लेन में गंदगी से बजबजाते नाला की सफाई के लिए हाइकोर्ट ने 72 घंटे का समय दिया था. 72 घंटे में ही जल निकासी की व्यवस्था करने को भी कोर्ट ने कहा था, लेकिन निगम ऐसा नहीं कर पाया. इसके बाद याचिका कर्ता राजनंदन कुंवर ने कोर्ट का आदेश नहीं मानने के खिलाफ याचिका दायर किया. हालांकि, कोर्ट ने निगम के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि 72 घंटे में किसी भी नाला का निर्माण संभव नहीं है. इसके बाद याचिका कर्ता सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में चले गये थे.

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