वर्ष 2013 में जोगिया मठ में किराना व्यवसायी पर किया था हमलामुजफ्फरपुर : जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे थ्री रामशंकर सिंह ने नगर थाना क्षेत्र के योगिया मठ निवासी पिंटू सिंह को दोषी पाते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व 13 हजार का अर्थ दंड सुनाया है. विदित हो कि नगर थाना क्षेत्र के योगिया मठ मुहल्ला में किराना दुकानदार राज किशोर गुप्ता उर्फ राजू को वर्ष 2013 में गोली मार कर घायल कर दिया था. घटना की प्राथमिकी घायल राजकिशोर गुप्ता उर्फ राजू की मां प्रतिभा गुप्ता के बयान पर मुहल्ला निवासी पिंटू सिंह के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 301/13 दर्ज किया गया था. पुलिस को दिये बयान में प्रतिभा गुप्ता ने बताया था कि हम अपने घर के बगल में किराना दुकान चलाते हैं. जहां 17 जून, 2013 को हम दुकान के बाहर छोटे पुत्र राजकिशोर गुप्ता उर्फ राजू के साथ कुरसी पर बैठे थे. मुहल्ले के पिंटू सिंह आया तो मेरा बेटा खड़ा हो गया व पिस्तौल निकाल कर मेरे पुत्र पर गोली चला दिया. मेरे पुत्र को गोली लगी तो वह गिर गया. जिसके बाद इलाज के लिए पुत्र को एसकेएमसीएच ले गये. जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति देख मां जानकी अस्पताल में भरती कराने के लिए रेफर कर दिया. घटना के तीन दिन बाद कुर्की जब्ती करने 19 जून 2013 को नगर पुलिस ने पिंकू सिंह के घर पहुंची थी. इसके बाद पिंटू सिंह ने आनन-फानन में सीजेएम की अदालत में समर्पण कर दिया. कांड के अनुसंधानक नगर थाना के दारोगाा शैलेंद्र सिंहने 16 अगस्त 2013 को पिंटू सिंह के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजन किशोर कुमार वर्मा ने बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जमालुद्दीन ने अपना पक्ष रखा.
BREAKING NEWS
Advertisement
जानलेवा हमले में दस वर्ष की सजा
वर्ष 2013 में जोगिया मठ में किराना व्यवसायी पर किया था हमलामुजफ्फरपुर : जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे थ्री रामशंकर सिंह ने नगर थाना क्षेत्र के योगिया मठ निवासी पिंटू सिंह को दोषी पाते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व 13 हजार का अर्थ दंड सुनाया है. विदित हो […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement