मुजफ्फरपुर. पुतला दहन को लेकर गुरुवार को नगर थाना क्षेत्र के करबला मोहल्ला में हुए विवाद का मामला शुक्रवार को न्यायालय तक पहुंच गया. करबला निवासी पूर्व उप मेयर निसारुद्दीन उर्फ छोटे ने इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक मामला दर्ज कराया है. इसमें करबला निवासी मो. मुस्तफा, मो. मुस्ताक, डब्लू, रइश खान व मो. आदम को आरोपित बनाया है. न्यायालय ने मामले को सुनवाई पर रखा है. दर्ज मामले में मो. निसारुद्दीन ने बताया है कि मो. मुस्ताक ने अपनी पत्नी के नाम से वक्फ की जायजाद अनधिकृत रूप से फर्जी आदमी से लिखवा लिया. इससे समाज के लोगों को क्षति पहुंचा. इस मामले को लेकर वे मुस्तफा, उसकी पत्नी व अन्य लोगों पर न्यायालय में फौजदारी मुकदमा किया था जो न्यायालय में चल रहा है. मैं जदयू नेताओंं के साथ गुरुवार को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का पुतला दहन करने जा रहा था. इसी बीच आरोपितों ने नगर थाना को गलत तरीके से फोन कर दिया कि कुछ उपद्रवियों ने धार्मिक स्थल पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने जा रहा है. इसके बाद नगर थाना पुलिस वस्तुस्थिति जानने के लिए करबला पहुंचे. इस मामले में धार्मिक आक्रोश फैलाने का प्रयास किया गया. मो. निसारुद्दीन ने दर्ज मामले में बताया है कि आरोपितों ने भ्रामक खबर फैलाकर अशांति का प्रयास किया. जानकारी हो कि गुरुवार को सीएम जीतन राम मांझी व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का करबला मोहल्ला में पुतला फूंके जाने को लेकर जम कर बवाल हुआ था.
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न्यायालय तक पहुंचा पुतला जलाने का विवाद
मुजफ्फरपुर. पुतला दहन को लेकर गुरुवार को नगर थाना क्षेत्र के करबला मोहल्ला में हुए विवाद का मामला शुक्रवार को न्यायालय तक पहुंच गया. करबला निवासी पूर्व उप मेयर निसारुद्दीन उर्फ छोटे ने इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक मामला दर्ज कराया है. इसमें करबला निवासी मो. मुस्तफा, मो. मुस्ताक, डब्लू, […]
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