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स्ट्रेचर पर कोर्ट पहुंचने के बाद भी नहीं दर्ज हो सका बयान

फोटो मुजफ्फरपुर. एडीजे छह के न्यायालय में गवाही देने आये माधोपुर सुस्ता निवासी पीडि़त रवींद्र कुमार राय का बयान दर्ज नहीं हो सका. पीडि़त करीब एक हजार रुपये खर्च कर स्ट्रेचर पर छोटे-छोटे बच्चे व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कोर्ट पहुंचा था. रवींद्र मनियारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. रवींद्र ने बताया […]

फोटो मुजफ्फरपुर. एडीजे छह के न्यायालय में गवाही देने आये माधोपुर सुस्ता निवासी पीडि़त रवींद्र कुमार राय का बयान दर्ज नहीं हो सका. पीडि़त करीब एक हजार रुपये खर्च कर स्ट्रेचर पर छोटे-छोटे बच्चे व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कोर्ट पहुंचा था. रवींद्र मनियारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. रवींद्र ने बताया कि वह अपने शरीर में गोली का जख्म लेकर कई बार कोर्ट पहुंचा. इसमें हजारों रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन पुलिस व सरकारी वकील के मिल जाने के कारण उसका कोर्ट में गवाही अब तक नहीं हो सका है. कोर्ट से कई बार उसे सम्मन भी हुआ है. रवींद्र बगैर बयान दर्ज कराये जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद जिला लोक अभियोजक केदार नाथ सिंह ने अपर लोक अभियोजक कृष्ण देव साह को नियुक्त किया. तब जाकर पीडि़त ने वापस लौटै. अब सात फरवरी को बयान दर्ज होगा. 29 दिसंबर 2010 को रवींद्र को गोली मारी गयी थी. जिसके बाद रवींद्र को मां जानकी अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया. जहां से चिकित्सकों ने उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया था. इस मामले में पुलिस ग्रामीण अरविंद राय को गिरफ्तार कर पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है.

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