मुजफ्फरपुर : गाली गलौज व मारपीट के चल रहे मामले में सीजेएम वेद प्रकाश सिंह ने बोचहां के तत्कालीन सीओ दिनेश कुमार, बेगूसराय के नावाकोठी थाना क्षेत्र के निवासी हीरा कुमार व अन्य को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 147, 341, 323 व 427 में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है. तिरहुत शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय झपहां के रात्रि प्रहरी व अहियापुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी अश्विनी यादव ने गाली गलौज, मारपीट व फसल बरबाद करने को लेकर पांच नवंबर, 2012 को बोचहां के तत्कालीन सीओ दिनेश कुमार, बेगूसराय जिले के नावाकोठी थाना क्षेत्र निवासी हीरा कुमार सहित चौदह लोगों को आरोपी बनाया था.
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तत्कालीन सीओ व अन्य के विरुद्ध न्यायालय ने लिया संज्ञान
मुजफ्फरपुर : गाली गलौज व मारपीट के चल रहे मामले में सीजेएम वेद प्रकाश सिंह ने बोचहां के तत्कालीन सीओ दिनेश कुमार, बेगूसराय के नावाकोठी थाना क्षेत्र के निवासी हीरा कुमार व अन्य को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 147, 341, 323 व 427 में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए […]
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