– सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश – विभागीय व न्यायालय कार्य के लिए मुख्य सचिव नहीं लेनी होगी अनुमति उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर न्यायालय व विभागीय कार्य के लिए जिलाधिकारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति अब प्रमंडलीय आयुक्त देंगे. अब तक डीएम को ं इस कार्य के लिए मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होती थी. सरकार ने इस मामले अहम निर्णय लेते हुए कमिश्नर को छुट्टी के लिए अधिकृत किया है. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ धमेंद्र सिंह गंगवार ने सभी कमिश्नर को पत्र जारी कर कहा है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत जिलाधिकारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रमंडलीय आयुक्त स्तर से मिलती है. लेकिन विभागीय व उच्च न्यायालय कार्य के लिए उनको मुख्य सचिव से अनुमति लेना होता है. इस व्यवस्था पत्राचार बढ़ने के साथ कार्य बोझ भी बढ़ता है व अनुमति की प्रक्रिया भी लंबी होती है. संबंधित आदेशों में यह निश्चित रुप से अंकित रहेगा कि जिला पदाधिकारी की अनुपस्थिति की अवधि में उनके पद के दैनिक प्रभार में कौन पदाधिकारी रहेंगे. प्रमंडलीय आयुक्त छुट्टी के स्वीकृति की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को देगें. डीएम को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करते समय प्रमंडलीय आयुक्त विधि व्यवस्था व अन्य गंभीर मामले का अपने स्तर से समीक्षा कर लेंगे. ताकि किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो . इधर, जिलाधिकारी को राज्य से बाहर की यात्रा की स्वीकृति मुख्य सचिव व देश से बाहर जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्बारा दी जायेगी. आकस्मिक अवकाश से अलग अय किसी तरह के अवकाश की स्वीकृति भी राज्य सरकार के स्तर मिलेगी.
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अब कमिश्नर देंगे डीएम को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति
– सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश – विभागीय व न्यायालय कार्य के लिए मुख्य सचिव नहीं लेनी होगी अनुमति उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर न्यायालय व विभागीय कार्य के लिए जिलाधिकारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति अब प्रमंडलीय आयुक्त देंगे. अब तक डीएम को ं इस कार्य के लिए मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होती […]
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