बालिका गृह कांड में आज ब्रजेश समेत 19 को मिलेगी सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में मंगलवार को ब्रजेश ठाकुर व 18 के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट फैसला सुनायेगी. ब्रजेश को पॉक्सो कानून के तहत गुरुतर लैंगिक हमला और सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया था. कानूनविदों के अनुसार, ब्रजेश समेत चार को उम्र कैद की सजा हो सकती है. वही अन्य को दस साल से […]
विज्ञापन
मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में मंगलवार को ब्रजेश ठाकुर व 18 के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट फैसला सुनायेगी. ब्रजेश को पॉक्सो कानून के तहत गुरुतर लैंगिक हमला और सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया था. कानूनविदों के अनुसार, ब्रजेश समेत चार को उम्र कैद की सजा हो सकती है. वही अन्य को दस साल से लेकर कम से कम सात साल की सजा होने की संभावना है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर समेत 19 को इस मामले में दोषी ठहराया था. कोर्ट ने विक्की के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर उसे बरी कर दिया. वही तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी को जेजे एक्ट का दोषी पाया था, लेकिन सजा काट लेेने पर उसे जमानत मिल गयी थी. आरोपियों में 12 पुरुष और आठ महिलाएं शामिल थीं.
ब्रजेश को पॉक्सो कानून के तहत लैंगिक हमला और सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया गया
रोजी रानी जमानत पर हो चुकी हैं रिहा, विक्की के खिलाफ सीबीआइ को नहीं मिला था सबूत
अदालत का फैसला 1546 पन्नों में दर्ज
विशेष कोर्ट ने 1546 पन्नों में अपना फैसला सुनाया है. इन पन्नों में 19 दोषियों के गुनाह दर्ज है.
जांच के बाद आरोप पत्र में सीबीआइ ने 110 लोगों को गवाह बनाया था. इसमें से 96 गवाहों की विशेष कोर्ट में गवाही करायी गयी थी.
ब्रजेश ठाकुर के अलावा कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया
ब्रजेश ठाकुर के अलावा अधीक्षक रही इंदु कुमारी, मीनू देवी, चंदा देवी, काउंसलर मंजू देवी, नर्स नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, तत्कालीन सीपीओ रवि रौशन, सीडब्लूसी के अध्यक्ष रहे दिलीप कुमार, सीडब्लूसी के सदस्य रहे विकास कुमार, ब्रजेश ठाकुर का ड्राइवर विजय तिवारी, कर्मचारी गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह, अश्विनी, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु .
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










