ग्राम कचहरी के मामलों में सरपंच व पंचों की भूमिका तय करें थानेदार

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मुजफ्फरपुर : ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों में सरपंच व पंच की भूमिका अहम है. उनको हल्के में थानेदार नहीं ले .अगर आपके पास ग्राम कचहरी के मामलों से जुड़े आवेदन आते हैं, तो तुरंत उसपर प्राथमिकी नहीं दर्ज करके ग्राम कचहरी को भेज दे. वहां मौजूद सरपंच व पंच पूरे मामले की जांच करेंगे. […]

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मुजफ्फरपुर : ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों में सरपंच व पंच की भूमिका अहम है. उनको हल्के में थानेदार नहीं ले .अगर आपके पास ग्राम कचहरी के मामलों से जुड़े आवेदन आते हैं, तो तुरंत उसपर प्राथमिकी नहीं दर्ज करके ग्राम कचहरी को भेज दे. वहां मौजूद सरपंच व पंच पूरे मामले की जांच करेंगे.

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इससे संबंधित मामलों में पीड़िता को त्वरित न्याय मिलेगा. साथ ही पुलिस का भी वर्कलोड कम होगा. यह निर्देश ग्राम पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुपालन को लेकर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में रिटायर्ड जज ने थानेदारों को दिया.
कार्यशाला में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर व वैशाली जिलों के थानेदार पहुंचे थे. उनको संबोधित करते हुए संबोधित रिटायर्ड जज ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में पुलिस को जो शक्तियां दी गयी है. उसका सही से अनुपालन किया जाये. अगर थाने में आपके पास ग्राम कचहरी से संबंधित मामले आये तो उसको गंभीरता से लेकर पहले उसको सरपंच व न्याय मित्र के पास भेजे.
उनको हिदायत दे कि कचहरी स्तर पर मामले को निबटाये. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सही निर्देश दे. अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तब उसकी शिकायत थाने में ले. अगर पंचायत स्तर पर उनके मामलों का निबटारा होता है , तो पीड़ित को त्वरित न्याय मिलेगा. आइजी ने भूमि विवाद के मामलों में भी थानेदार को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है.
उनको कहा गया है कि एसडीओ कोर्ट से अगर आपको किसी भी विवादित जमीन पर 144 करने की जिम्मेवारी दी जाती है तो उसको रोके नहीं, तुरंत इसका अनुपालन कराये. मुख्यालय से जो जमीन विवाद के मामलों के निबटारे का निर्देश दिया गया है. उसका भी अनुपाल करें. पारिवारिक विवाद व पति- पत्नी के मामलों को भी पंचायत स्तर पर निबटाने का प्रयास करें. अगर मामला थाने तक पहुंचता है कि उन्हें 144 ए का भी जरूरत पड़े तो लाभ दे.
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