ePaper

सीबीआइ काे तीन माह की और मिली मोहलत

Updated at : 22 Aug 2019 8:22 AM (IST)
विज्ञापन
सीबीआइ काे तीन माह की और मिली मोहलत

मुजफ्फरपुर : नवरूणा कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को तीन माह की और मोहलत दे दी है. इसके पूर्व कोर्ट से सीबीआइ ने जांच पूरी करने के लिए छह माह का और समय मांगा. इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सवाल पूछा कि पूर्व में भी तीन माह का समय दिया गया था. […]

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर : नवरूणा कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को तीन माह की और मोहलत दे दी है. इसके पूर्व कोर्ट से सीबीआइ ने जांच पूरी करने के लिए छह माह का और समय मांगा. इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सवाल पूछा कि पूर्व में भी तीन माह का समय दिया गया था.

लेकिन जांच क्यों नहीं पूरी हुई. हालांकि सीबीआइ के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन महीने की मोहलत दे दी. साथ ही कोर्ट ने नवरूणा के परिजनों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है.
कोर्ट में सीबीआइ ने दलील दी कि कुछ आरोपियों से पूछताछ और साक्ष्यों के मिलान के लिए समय चाहिए.इस केस के याचिकाकर्ता अभिषेक रंजन ने कहा कि बीते दो सुनवाई में कोर्ट के रुख को देखते हुए भरोसा बढ़ा है. उन्होंने कहा कि सीबीआइ के जांच करने के तरीके भले सही हो. लेकिन जिस तरीके से समय लग रहा है, उससे शक पैदा हो रहा है कि सीबीआइ अपना काम ठीक से नहीं कर रही है.
पिछली सुनवाई में सीबीआइ ने शेल्टर होम मामले में व्यस्तता का हवाला दिया था. मालूम हो कि सीबीआइ 2014 से इस कांड की जांच कर रही है. पिछले साल कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन