मुजफ्फरपुर :नवरुणा कांड में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. सीबीआइ तीन माह का प्रगति प्रतिवेदन काेर्ट में सौंप कर फिर अतिरिक्त समय देने की मांग करेगी. वही सीबीआइ ने इस मामले में 2012 में नगर निगम के एक जनप्रतिनिधि के पुत्र सेनोटिस देकर पूछताछ की है. उन्हें पटना बुला कर केस के आइओ ने नाला सफाई से लेकर निदान के कर्मियों के बारे में कई सवाल किये.
सीबीआइ इस केस में फिर से सौ से अधिक मोबाइल नंबरों का कॉल रिकार्ड खंगालने में जुटी है. इनमें कई जनप्रतिनिधि के अलावा नगर थाने में तैनात रहे कई पुलिस अधिकारी के नंबर भी शामिल है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआइ को सात बार समय मिल चुका है.
दस मई की सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआइ को 21 अगस्त तक का समय दिया था. मई में सीबीआइ ने अर्जी दाखिल कर छह माह का समय देने की सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की थी.
कोर्ट को बताया था कि अपहरण के 50 दिनों तक नवरुणा के जीवित रहने के ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं. इसके तहत कई बड़ी हस्तियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से आदेश देने की भी प्रार्थना की गयी थी. इस मामले में सीबीआइ तत्कालीन नगर थानेदार जितेंद्र प्रसाद का पॉलीग्राफी टेस्ट करा चुकी है.