मुजफ्फरपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने दोषी पाते हुए मनियारी थानाक्षेत्र के पकाही निवासी सुजीत कुमार को पांच वर्ष कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. वहीं बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि के तहत तीन लाख […]
मुजफ्फरपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने दोषी पाते हुए मनियारी थानाक्षेत्र के पकाही निवासी सुजीत कुमार को पांच वर्ष कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
वहीं बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि के तहत तीन लाख रुपये को भुगतान के लिए न्यायालय ने जिला विधिक प्राधिकार से अनुशंसा की है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी ननेंद्र कुमार ने न्यायालय से कहा कि यह जघन्य काम है. इस तरह की घटना से समाज पर बुरा असर पड़ता है. इसलिए दोषी को ज्यादा सजा दी जाये.
ये है मामला : मनियारी थानाक्षेत्र के एक गांव में 30 दिसंबर 2017 को एक नाबालिग लड़की से उस समय दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जब वह घर में अकेली थी. घटना के बाद पीड़ित बच्ची की मां के बयान पर मनियारी पुलिस पकाही निवासी सुजीत कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. मनियारी पुलिस ने सुजीत के विरुद्ध 15 मार्च 2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.