मुजफ्फरपुर : मेयर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Updated at : 17 Feb 2019 9:27 AM (IST)
विज्ञापन
मुजफ्फरपुर : मेयर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर : करीब पौने चार करोड़ रुपये के ऑटो टिपर घोटाले में विजिलेंस की प्राथमिकी में नामजद आरोपित मेयर सुरेश कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गयी है. विशेष निगरानी न्यायाधीश ने शनिवार को फैसला सुनातेहुए अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज किया है. शुक्रवार को ही बहस पूरी हो गयी थी. इस दौरान सरकारी […]

विज्ञापन
मुजफ्फरपुर : करीब पौने चार करोड़ रुपये के ऑटो टिपर घोटाले में विजिलेंस की प्राथमिकी में नामजद आरोपित मेयर सुरेश कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गयी है.
विशेष निगरानी न्यायाधीश ने शनिवार को फैसला सुनातेहुए अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज किया है. शुक्रवार को ही बहस पूरी हो गयी थी. इस दौरान सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था. इससे पहले भी दो पूर्व नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन व डॉ रंगनाथ चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. हालांकि, पटना हाइकोर्ट से पूर्व एडीएम रहे नगर आयुक्त डॉ रंगनाथ चौधरी को जमानत मिल गयी है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन