मुजफ्फरपुर : मेयर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Updated at : 17 Feb 2019 9:27 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर : करीब पौने चार करोड़ रुपये के ऑटो टिपर घोटाले में विजिलेंस की प्राथमिकी में नामजद आरोपित मेयर सुरेश कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गयी है. विशेष निगरानी न्यायाधीश ने शनिवार को फैसला सुनातेहुए अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज किया है. शुक्रवार को ही बहस पूरी हो गयी थी. इस दौरान सरकारी […]
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मुजफ्फरपुर : करीब पौने चार करोड़ रुपये के ऑटो टिपर घोटाले में विजिलेंस की प्राथमिकी में नामजद आरोपित मेयर सुरेश कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गयी है.
विशेष निगरानी न्यायाधीश ने शनिवार को फैसला सुनातेहुए अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज किया है. शुक्रवार को ही बहस पूरी हो गयी थी. इस दौरान सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था. इससे पहले भी दो पूर्व नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन व डॉ रंगनाथ चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. हालांकि, पटना हाइकोर्ट से पूर्व एडीएम रहे नगर आयुक्त डॉ रंगनाथ चौधरी को जमानत मिल गयी है.
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