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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला : पूर्व सीबीआइ चीफ ने कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी

Updated at : 12 Feb 2019 7:03 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला : पूर्व सीबीआइ चीफ ने कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी

नयी दिल्ली : सीबीआइ के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है. उन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया. अपने माफीनामे में नागेश्वर राव ने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं […]

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नयी दिल्ली : सीबीआइ के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है. उन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया. अपने माफीनामे में नागेश्वर राव ने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की.
मालूम हो कि इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई होनी है. पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सीबीआइ जांच में कोर्ट की अनुमति के बगैर जांच टीम में शामिल किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जायेगा. इसके बाद भी नागेश्वर राव ने जांच टीम के चीफ सीबीआइ अधिकारी एके शर्मा का 17 जनवरी को सीआरपीएफ में तबादला कर दिया था.
अफसर के ट्रांसफर पर सीबीआइ को लगायी थी फटकार : पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का बिना अनुमति ट्रांसफर किये जाने पर सीबीआइ को फटकार लगायी थी.
इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजते हुए 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पहले दिये दो आदेशों का उल्लंघन किये जाने को गंभीरता से लिया था. बेंच ने सीबीआइ निदेशक को एके शर्मा का तबादला जांच एजेंसी के बाहर करने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के नाम बताने का भी निर्देश दिया था.
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