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बालिका गृह कांड : सीबीआई ने जांच के 142वें दिन पॉक्सो कोर्ट को सौंपे कागजात, ब्रजेश समेत 21 पर चार्जशीट
मुजफ्फरपुर : बहुचर्चित बालिका गृह कांड में सीबीआई ने बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. सीबीआई ने इसके साथ ही कोर्ट में तीन हजार से अधिक पन्ने की केस डायरी भी सौंपी है. इस कांड में ब्रजेश ठाकुर सहित 19 आरोपित अलग-अलग जेल में बंद […]
मुजफ्फरपुर : बहुचर्चित बालिका गृह कांड में सीबीआई ने बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. सीबीआई ने इसके साथ ही कोर्ट में तीन हजार से अधिक पन्ने की केस डायरी भी सौंपी है. इस कांड में ब्रजेश ठाकुर सहित 19 आरोपित अलग-अलग जेल में बंद हैं.
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रहे अधिवक्ता दिलीप वर्मा को भी फरार दिखाते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है.
बुधवार की सुबह करीब 11 बजे बालिका गृह कांड की अनुसंधानक (आईओ) विभा कुमारी व इंस्पेक्टर रौनक कुमार पॉक्सो कोर्ट पहुंचे और उन्होंने विशेष न्यायाधीश को आरोप पत्र व केस डायरी सौंपी.
पुलिस की चार्जशीट में थे दस अभियुक्त. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टिस) की ऑडिट रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह की बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला उजागर होने के बाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
बाद में 26 जुलाई को राज्य सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया. 28 जुलाई काे सीबीआई जांच के लिए तैयारी हुई. सीबीआई ने 29 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कर बंद लिफाफा कोर्ट में भेजा था.
तत्कालीन एसपी जेपी मिश्रा ने बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रहे दिवेश शर्मा को ही सूचक बनाते हुए प्राथमिकी की कॉपी कोर्ट में दी थी. इंस्पेक्टर विभा कुमारी को आइओ बनाया गया था.
इसके पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट सौंपा था, जिसमें दस आरोपित बताये गये थे. सीबीआई की इंस्पेक्टर विभा कुमारी ने 29 अगस्त को कोर्ट में आवेदन देकर केस को पॉक्साे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दिया. 30 अगस्त को सीबीआई के विशेष मजिस्ट्रेट ने पॉक्साे कोर्ट में केस से संबंधिक संचिका भेजने का आदेश दिया.
चार्जशीट में 3000 से अधिक
पन्नों की है केस डायरी
26 जुलाई को राज्य सरकार ने
की थी सीबीआई जांच की अनुशंसा
मामले में 29 जुलाई को सीबीआई ने दर्ज की थी प्राथमिकी
इन धाराओं में चार्जशीट
120 बी, 376, 34 आइपीसी, 4/6/8/10/12 पॉक्सो एक्ट सहित कई अन्य धाराएं
अब आगे क्या
सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट के अध्ययन के बाद पॉक्सो कोर्ट संज्ञान लेगा. अभियुक्तों को समन जारी कर उन्हें कोर्ट में बुलाया जायेगा. फिर आरोप तय करने की कार्रवाई होगी. आरोप तय हो जाने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी और गवाहों के बयान दर्ज होंगे.
आरोपपत्र में लड़कियों के यौन उत्पीड़न की पुष्टि
पटियाला जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर, पटना के बेऊर जेल में बंद मीनू देवी, इंदू कुमारी, चंदा देवी, हेमा मसीह, नेहा कुमारी, किरण कुमारी, मंजू देवी, सहायक निदेशक रहीं रोजी रानी, सीपीओ रवि रौशन, सीडबल्यूसी के सदस्य रहे विकास कुमार, बालिका गृह का ऑटो चलाने वाला चालक गौरव उर्फ मोटू(शहीद खुदीराम केंद्रीय कारा में बंद), रामाशंकर ठाकुर उर्फ मामू, पारा लीगल वोलेंटियर संतोष कुमार, सफाईकर्मी संतोष , कृष्णा, ब्रजेश का चालक विजय तिवारी, हेल्पर गुड्डू, शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु, झोला छाप डॉक्टर अश्विनी कुमार और अधिवक्ता दिलीप वर्मा.
रैकेट में शामिल लोगों पर दायर होगा पूरक आरोप पत्र, लगेंगी कई धाराएं
नयी दिल्ली : सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में दायर आरोप पत्र में इस बात की पुष्टि की है कि लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया.
आरोपियों पर सख्त बाल यौन अपराध संरक्षण कानून लगाया गया है. आरोप-पत्र में नियमों के उल्लंघन, लड़कियों के खिलाफ अपराधों में सहयोग करने, आपराधिक साजिश और अन्य आरोपों का उल्लेख है.
सूत्रों ने बताया कि इसमें हत्या, बलात्कार जैसे और गंभीर अपराध, इस रैकेट का हिस्सा रहे लोगों की संलिप्तता आदि का पूरा ब्योरा एक भावी आरोप-पत्र में दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि अपराधियों, कथित ग्राहकों और अन्य की पहचान में समय लगेगा.
चूंकि पीड़िताएं गहरे सदमे हैं, ऐसे में सीबीआई फिलहाल उनका परीक्षण नहीं कर रही है. हालांकि, आरोप-पत्र में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व स्नायु विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अंश हैं.
उन्होंने कहा कि इस आरोप-पत्र के दायर करने से यह सुनिश्चित होगा कि गिरफ्तार किये गये लोगों को अदालत सलाखों के पीछे ही रहने दे सकती है और वे गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी आरोप-पत्र के अभाव में जमानत के मौके का लाभ नहीं उठा पायेंगे.
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