मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत बने साहू रोड स्थित ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह भवन को ध्वस्त करने में मात्र दस दिन शेष रह गये हैं. इस बीच नगर निगम प्रशासन कागजी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटा है. 10 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद नगर आयुक्त संजय दूबे ने एक माह का समय यानी 10 दिसंबर तक आखिरी तिथि निर्धारित की थी. समय नजदीक आने के साथ ही नगर आयुक्त ने इस बाबत सीबीआई के एएसपी पीके झा को सूचित किया है. 25 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज एसएलपी में पारित आदेश के बाद नगर आयुक्त ने 10 नवंबर को बालिका गृह भवन को ध्वस्त करने का आदेश दिया था.
इससे पहले मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को आदेश जारी किया. जिलाधिकारी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और शेल्टर होम की संचालक एनजीओ के छह अन्य सदस्यों की संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया है. जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी संपत्ति उसी एनजीओ के नाम पर जोड़ दिये जाये, जो एनजीओ इस आश्रय घर को चलाता है. साथ ही कहा है कि आरोपित ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और सेवा संकल्प समिति के छह अन्य सदस्यों की सभी संपत्ति भी एनजीओ के नाम पर जोड़ दी जाये. मालूम हो कि बालिका गृह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को फटकार लगायी थी.