मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड : अदालत ने दो आरोपितों की जमानत अर्जियां खारिज की
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Nov 2018 9:01 PM
मुजफ्फरपुर : बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने आश्रय गृह सेक्स कांड मामले में मुकदमे का सामना कर रहे राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के दो निलंबित अधिकारियों की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं. विशेष पोस्को न्यायाधीश आरपी तिवारी ने रवि रोशन और रोजी रानी की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं. दोनों […]
मुजफ्फरपुर : बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने आश्रय गृह सेक्स कांड मामले में मुकदमे का सामना कर रहे राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के दो निलंबित अधिकारियों की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं. विशेष पोस्को न्यायाधीश आरपी तिवारी ने रवि रोशन और रोजी रानी की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं. दोनों ही पहले यहां जिला बाल संरक्षण इकाई में सहायक निदेशक के तौर पर तैनात थे.
रवि रोशन को जुलाई में मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उस वक्त इस मामले की जांच जिला पुलिस कर रही थी. वहीं रानी को सितंबर में सीबीआई ने पकड़ा था. इस मामले में एक दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं. रानी और रोशन को पटना की बेउर केंद्रीय जेल में रखा गया है, जबकि अन्य मुजफ्फरपुर की जेल में बंद है.
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