मालवाहक वाहनों की लदान क्षमता बढ़ी, अब नये भार पर लगेगा टैक्स
Updated at : 24 Aug 2018 6:26 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर : केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मालवाहक वाहनों की लदान क्षमता में बढ़ोतरी की है. इस संबंध में राज्य सरकार ने गजट जारी कर 26 जुलाई से इसका पालन करने का निर्देश जारी किया है. इसमें छह चक्का से लेकर 22 चक्का वाले मालवाहक वाहनों की लदान क्षमता (वाहन सहित) में अलग-अलग […]
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मुजफ्फरपुर : केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मालवाहक वाहनों की लदान क्षमता में बढ़ोतरी की है. इस संबंध में राज्य सरकार ने गजट जारी कर 26 जुलाई से इसका पालन करने का निर्देश जारी किया है. इसमें छह चक्का से लेकर 22 चक्का वाले मालवाहक वाहनों की लदान क्षमता (वाहन सहित) में अलग-अलग बढ़ोतरी की गयी. जिस दिन इसकी अधिसूचना जारी की गयी है, उसी दिन से उस वाहन के टैक्स की गणना वाहन के निर्धारित नये भार के तहत होनी है.
वहीं ओवरलोडिंग की जांच में भी जुर्माना नये तय भार के तहत किया जाना है. लेकिन उनके वाहन के आॅनर बुक पर नया भार अंकित नहीं होने के कारण दूसरे राज्य में जांच के दौरान इन्हें जुर्माना किया जा रहा था. इसको लेकर वाहन मालिक ऑनर बुक में नये भार को अंकित कराने को लेकर चक्कर लगा रहे थे.
डीटीओ मो नजीर अहमद ने बताया कि विभाग की ओर से जारी नयी लदान क्षमता को लेकर सॉफ्टवेयर में संशोधन हो चुका है. सोमवार से नयी लदान क्षमता के तहत टैक्स का निर्धारण कर वाहन मालिक इसे जमा कर सकेंगे. वाहन के ऑनरबुक में नयी लादान क्षमता को अंकित करने का काम शुरू हो जायेगा. इसके लिए वाहन मालिक को एक आवेदन वाहन संबंधित कागजात के साथ डीटीओ ऑफिस में जमा करना होगा. इसमें नये भार के तहत टैक्स, इंस्पेक्शन व ऑनर बुक चेंज का शुल्क जमा करना होगा.
इसके बाद उनके ऑनर बुक पर नयी लदान क्षमता अंकित हो जायेगी. इसे लागू करने के लिए गुरुवार को एमवीआई व ऑफिस स्टाफ को निर्देश दिया गया. इधर, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के संयोजक दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि दूसरे राज्य में इसे जल्दी लागू किया गया, लेकिन यहां देरी हुई. इस कारण टोल प्लाजा व दूसरे राज्य में ओवरलोडिंग को लेकर वाहन मालिक को परेशान किया जाता था, अब इससे राहत मिलेगी.
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