मुजफ्फरपुर : करजा थाना इलाके के एक गांव में चार वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया है. दोषी ठहराये गये दारापट्टी निवासी मंसूर अहमद को 26 जून को सजा सुनाई जायेगी. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष पॉक्सो न्यायाधीश आरपी तिवारी ने यह फैसला सुनाया. विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने नरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 में 23 अप्रैल करजा थाना में किशोरी से रेप की शिकायत दर्ज की गयी थी. इसमें किशोरी के पिता ने बताया था कि 21 अप्रैल को बेटी गांव में ही मिलाद सुनकर घर लौट रही थी. इसी दौरान मंसूर अहमद उसे दादी की तबीयत खराब की बात कहकर उसे अपने घर ले गया.
कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया. किसी तरह भागकर उनकी बेटी घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी. 23 को दिल्ली से घर पहुंचकर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस ने 2015 में 22 फरवरी को आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस तरह के जघन्य अपराध के लिए कोर्ट से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करूंगा.