मुजफ्फरपुर : ठगी धोखाधड़ी के दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे सीजेएम ने कोर्ट की ओर से सम्मन के बाद भी हाजिर नहीं होने वाले विद्युत वितरण लिमिटेड(माड़ीपुर) के जीएम (विजिलेंस) देवेंद्र वर्मा, जीएम (कॉमर्शियल) दीपक विष्ट, कनीय अभियंता मनोज भगत, जोशी, लाइनमैन शशि चौबे पर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है. 18 सितंबर को इंद्रप्रस्थ अस्पताल के डॉक्टर राजेश कुमार ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करायी थी.
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एस्सेल के जीएम विजिलेंस सहित अन्य पर वारंट जारी करने का आदेश
मुजफ्फरपुर : ठगी धोखाधड़ी के दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे सीजेएम ने कोर्ट की ओर से सम्मन के बाद भी हाजिर नहीं होने वाले विद्युत वितरण लिमिटेड(माड़ीपुर) के जीएम (विजिलेंस) देवेंद्र वर्मा, जीएम (कॉमर्शियल) दीपक विष्ट, कनीय अभियंता मनोज भगत, जोशी, लाइनमैन शशि चौबे पर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है. 18 […]
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