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रिटर्न में गड़बड़ी की तो होगी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर : आयकर विभाग अब रिटर्न में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी. यदि वे अपनी आय को वास्तविक तौर पर नहीं दिखाते हैं और कम टैक्स जमा करते हैं तो विभाग उन्हें नोटिस जारी करेगा. सीए व वकील कारोबारियों को यह बताएं कि रिटर्न सही तरीके से भरना है. उन्हें सही टैक्स के लिए […]

मुजफ्फरपुर : आयकर विभाग अब रिटर्न में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी. यदि वे अपनी आय को वास्तविक तौर पर नहीं दिखाते हैं और कम टैक्स जमा करते हैं तो विभाग उन्हें नोटिस जारी करेगा. सीए व वकील कारोबारियों को यह बताएं कि रिटर्न सही तरीके से भरना है. उन्हें सही टैक्स के लिए प्रोत्साहित करें. उक्त बातें प्रधान आयकर आयुक्त शौमिक गुहा ने गुरुवार को सीए व वकीलों को संबोधित करते हुए कहीं. बेला स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि आप सभी से अपील है कि विभाग का सहयोग करें.

श्री गुहा ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों की आय बढ़ेगी. इसके बाद भी वे रिटर्न में कम आय दिखायेंगे, तो विभाग तुरंत इसकी जांच करेगा. कारोबारी अब पहले की बात भूल जाएं, उन्हें अपनी वास्तविक आय विभाग को दिखानी ही होगी, दूसरा विकल्प नहीं है. उन्होंने जून में एडवांस टैक्स कम आने पर वकीलों से इसका कारण पूछा.
कहा, आपलोगों को कोई परेशानी हो, तो खुल कर बताएं. आयुक्त ने कहा कि 2014 से 2017 तक विभाग में काफी सुधार हुआ है. 2020 में सौ फीसदी कैशलेश ट्रांजेक्शन हो जायेगा. अब कोई भी सरकार इस नियम को वापस नहीं ले सकती. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक ब्लैक मनी रियल इस्टेट में है. विभाग की ओर से कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. इस मौके पर आयकर अधिकारी केके मिश्रा, अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा, संजय चूड़ीवाल सहित कई सीए वकील मौजूद थे.
जीएसटी के बाद इनकम टैक्स ने बढ़ायी दबिश
जीएसटी लागू होने के बाद अब आयकर विभाग ने भी लोगों पर दबिश बढ़ा दी है. विभाग अब कारोबारियों से उनके व्यवसाय का आकलन कर टैक्स की वसूली करेगा. जीएसटी के तहत व्यापार करने के बाद कोई अपने रिटर्न में गलत आंंकड़ा देता है तो इनकम टैक्स नोटिस जारी करेगा. टैक्स नहीं मिलने की स्थिति पर कार्रवाई की जायेगी. इसके पहले चरण में आयकर अधिकारियों ने सीए व वकीलों के साथ बैठक कर उन्हें सही रिटर्न जमा कराने के लिए कहा. विभाग की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि जीएसटी लागू होने के बाद कारेाबारियों के लिए अपनी आय छुपाना मुश्किल है.
उनके व्यवसाय का आकलन विभाग के पास है.

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