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अब जुगाड़ गाड़ी की नहीं होगी सवारी

मुजफ्फरपुर : रिक्शा व ठेला में बाइक व पंपिंग सेट का इंजन लगाकर सड़क पर दौड़ाना अब बंद होगा. जुगाड़ गाड़ी से माल ढोना महंगा पड़ेगा. राज्य परिवहन आयुक्त ने जुगाड़ गाड़ी के परिचालन को दंडनीय अपराध घोषित करते हुए सूबे के सभी डीएम व एसपी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस […]

मुजफ्फरपुर : रिक्शा व ठेला में बाइक व पंपिंग सेट का इंजन लगाकर सड़क पर दौड़ाना अब बंद होगा. जुगाड़ गाड़ी से माल ढोना महंगा पड़ेगा. राज्य परिवहन आयुक्त ने जुगाड़ गाड़ी के परिचालन को दंडनीय अपराध घोषित करते हुए सूबे के सभी डीएम व एसपी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में जारी पत्र में राज्य परिवहन आयुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय मोटर एक्ट के अनुसार प्रोटो टाइप (खुद से एसेंबल गाड़ी) का मंजूरी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है.

ऐसे वाहनों का निबंधन, परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है. किसी प्रकार के दुर्घटना होने पर प्रभावित व्यक्ति व वाहन के क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है. यही नहीं, ऐसे वाहन ट्रैफिक में अवरोध पैदा करते है, जिससे आमलोगों को परेशानी होती है. इस तरह के वाहनों का परिचालन विभाग के नियम व अधिनियम की अवहेलना है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा है कि पटना हाइ कोर्ट में इसके परिचालन पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है. ऐसे में डीएम व एसपी अपने जिलों में अविलंब इनके परिचालन पर रोक लगाने को लेकर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश दे. साथ ही इस कार्रवाई से विभाग को अवगत कराये. मामला न्यायालय व जनहित से संबंधित है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे. नियम के लागू होने के बाद सैकड़ों जुगाड़ गाड़ियों पर रोक लगने की उम्मीद है.
राज्य परिवहन आयुक्त ने परिचालन पर सख्ती से लगायी रोक
जुगाड़ गाड़ी का परिचालन होगा दंडनीय अपराध, दर्ज हाेगी प्राथमिकी
जिले में डीएम व एसएसपी को करना है क्रियान्वयन
एक माह पूर्व हो चुकी है मौत
चार माह पूर्व जुगाड़ गाड़ी के कारण मोतीपुर में धान कुटाई कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. इंजन का व्हील खुलने से चालक का सिर शरीर से अलग होकर करीब तीस फीट की दूरी पर गिरा था.

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